उत्तराखंड में लगा नाईट कर्फ्यू | उत्तराखंड से बड़ी खबर! सभी जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया।
उत्तराखंड में लगा नाईट कर्फ्यू | उत्तराखंड से बड़ी खबर! सभी जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया।
उत्तराखंड में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। वहीं अब बड़ी खबर ये सामने आई है कि उत्तराखंड के सभी जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया है। अब से उत्तराखंड के सभी जिलों में रात 10:30 बजे से सुबह के 5:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू लगाया गया है।
कोरोना के बढ़ते कैसेस को लेकर ये गाइड लाइन जारी हुई है।
वहीं उत्तर प्रदेश में रविवार का लॉकडाउन जारी कर दिया है।
उत्तराखंड में सार्वजनिक वाहनों में सवारी को 50 फ़ीसदी ले जाने की आज्ञा घोषित हुई है। और कोचिंग संस्थान फिलहाल बन्द रहेंगे।
राज्य में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कोविड -19 की दूसरी लहर की रोकथाम के संबंध में जारी कि गाइडलाइन। प्रदेश में समस्त धार्मिक , राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजनों तथा विवाह इत्यादि में अनुमत व्यक्तियों की संख्या 200 से अधिक नहीं होगी । जबकि महाकुंभ में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी गाइडलाइन यथावत रहेगी । सार्वजनिक वाहन बस विक्रम टेंपो ऑटो रिक्शा 50 % क्षमता के साथ ही संचालित होंगे । रात 10:30 बजे नाईट कर्फ्यू लागू हो जाएगा। सुबह 5 बजे तक रहेगा।
कुंभ मेला क्षेत्र में यह प्रतिबंध अभी प्रभावी नहीं किया गया है । यहां कुंभ को लेकर 26 फरवरी को जारी गाइडलाइन ही प्रभावी रहेगी । नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में रात्रि कफ्यू के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी । इस दौरान केवल उन औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों को छूट मिलेगी , जिनका कार्य कई शिफ्ट में चलता है । राष्ट्रीय व राज्य राजमार्गों पर केवल आपातकालीन स्थिति में ही आवाजाही की जा सकेगी । बसों , ट्रेन और हवाई जहाज से उतरने बाद अपने गंतव्य को जाने वाले यात्रियों के साथ ही विवाह समारोह के लिए बैंक्वेट हाल , सामुदायिक हाल और विवाह समारोह से संबंधित व्यक्तियों व वाहनों को निर्धारित प्रतिबंधो से छूट प्रदान की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सारी गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। गाइडलाइन में 65 साल से अधिक आयु, गंभीर बीमारी से ग्रस्त मरीजों , गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक होने अथवा स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इसके अलावा राज्य के सभी निवासियों व पर्यटकों से सार्वजनिक व कार्य स्थलों पर अनिवार्य रूप से मास्क पहनने तथा शारीरिक दूरी के नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
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